Fnd- माफिया अतीक अहमद के शूटर और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर के करीबी साथी अली अहमद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे अब उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने मेरिट के आधार पर जमानत अर्जी की खारिज
इस मामले की सुनवाई एडीजे (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज) मनोज सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि अली अहमद की याचिका मेरिट (मामले की गंभीरता और साक्ष्य) के आधार पर मंजूर करने योग्य नहीं है।
क्या है मामला?
अली अहमद के खिलाफ 17 जुलाई 2025 को फाफामऊ थाना में एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि अली अहमद ने फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी की, धमकाया और जबरन वसूली करने की कोशिश की।
इन धाराओं में दर्ज है केस:
अली अहमद पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्न धाराओं के तहत केस दर्ज है:
* धारा 419 – धोखे से पहचान छिपाना
* धारा 420 – धोखाधड़ी करना
* धारा 506 – धमकी देना
* धारा 386 – जबरन वसूली करना
* धारा 565 – संदिग्ध पहचान रखने वाला व्यक्ति
इन धाराओं से साफ है कि मामला गंभीर है, जिसमें आरोपी पर फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके डराने और जबरन पैसे वसूलने का आरोप है।
फिलहाल जेल में रहेगा अली अहमद
कोर्ट का आदेश आने के बाद अब अली अहमद को जेल में ही रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।



